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पुरानी गाडिय़ों के दोबारा पंजीयन पर देना होगा आठ गुना शुल्क

September 18, 2021

  • पुन: पंजीयन के साथ ग्रीन टैक्स भी चुकाना होगा
  • दो पहिया वाहन को 4500 और कारों को चुकाने होंगे 7200

भोपाल। 15 साल पुराने वाहनों पर सख्ती करने जा रही सरकार अब ऐसे वाहनों के पुन: पंजीयन पर शुल्क 8 गुना तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि नोटिफिकेशन कर इसे एक अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो प्रदेश में 15 साल पुराने दो पहिया वाहन का पुन पंजीयन करवाने पर 4500 रुपए तक का शुल्क देना होगा, जबकि कारों के लिए यह राशि 7200 रूपए तक हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार (State Government) द्वारा लिए जाने वाला ग्रीन टैक्स (Green Tax) भी चुकाना होगा।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport Highways) ने निर्देश जारी किए है। इसके अनुसार 15 साल से पुराने वाहनों के पुन: पंजीयन और फिटनेस सर्टिफिकेट के शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार वाहन स्क्रेप पालिसी (Scrap Policy) को लेकर भी तैयारी की जा रही है। वहीं इसके अलावा पुराने वाहनों के पुन: पंजीयन को लेकर भी हम तैयारी कर रहे है। जैसे ही आदेश आ जाएगा इसे लागू कर दिया जाएगा।


भोपाल में लाखों वाहन है पुराने
जानकारी के अनुसार भोपाल आरटीओ में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या काफी अधिक है। इनमें दो पहिया वाहनों की संख्या काफी अधिक है। अगर यह नियम लागू होता है,तो काफी लोग प्रभावित होंगे।

क्या-क्या बढ़ोतरी
एजेंटों के अनुसार अभी बाइक के पुन: पंजीयन पर करीब 650 रुपए का शुल्क के साथ करीब दो हजार रुपए का ग्रीन टैक्स भी चुकाना होता है, जबकि कार में यह शुल्क करीब 900 रुपए और 5000 रुपए ग्रीन टैक्स है। नया नियम आने पर शुल्क बढ़ जाएगा, जबकि ग्रीन टैक्स पहले ही की तरह रहेगा।

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