नई दिल्ली। पीएनबी (PNB) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने डोमिनिका की हाई कोर्ट (Dominica high court)का रुख किया है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और विदेश मंत्रालय द्वारा डोमिनिका हाई कोर्ट (Dominica high court) में दो एफिडेविट (affidavit) दाखिल किए जाने की खबर हैं। इन हलफनामों में मेहुल चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उन्हें भी पक्षकार बनाए जाने की अपील की गई है।
मामले से जुड़े अफसरों ने कहा कि चोकसी की घर वापसी के लिए सीबीआई (CBI) और विदेश मंत्रालय दोनों जुटे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले डोमिनिका हाई कोर्ट ने अवैध आप्रवासन के मामले में शुक्रवार को भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट (High Court) ने अपने फैसले में कहा कि चोकसी के भागने का खतरा है। चोकसी ने मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था।
ये प्रसिद्ध वकील रख सकते हैं भारत का पक्ष
सीबीआई अफसर चोकसी की आपराधिक जवाबदेही, भगोड़ा मामले की स्थिति, उसके खिलाफ लंबित वारंट, रेड नोटिस और चार्जशीट दायर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय कोर्ट में यह तर्क देगा कि चोकसी की भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर एफिडेविट(affidavit) को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) डोमिनिका में भारत का पक्ष रखने जाएंगे।
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