भोपाल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्यानिकी विभाग विभिन्न योजनाओं में अनुुदान देगा। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रूपए तक भी दिया जा सकता है। इसे लेकर विभाग ने योजनाओं के नाम के साथ जानकारी सार्वजनिक की है। उद्यानिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार-शिक्षित बेरोजगारों के लिए अलग योजनाओं में अलग अलग अनुदान देने की योजना है। उद्योग लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग के तहत कुल लागत का 35 अनुदान उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग से उद्योग लगाने पर अधिकतम 10 लाख का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
राइस मील, आटा मील, पापड़ उद्योग, पास्ता उद्योग, आटा चक्की, मसाला चक्की, नमकीन उद्योग, राइस अपग्रेडेशन या कोई भी उद्योग जैसे केला के उत्पाद, केला चिप्स संतरा के उत्पाद, संतरा जूस, कैंडी, मुरब्बा, मार्मलेड, संतरा पाउडर टमाटर के उत्पाद, टोमैटो केचप, टोमैटो चटनी, टोमैटो ड्राई पावडर, टोमैटो सॉस।
यह उद्योग भी अनुदान के दायरे में
पापड़ उद्योग, पास्ता उद्योग, करैला अचार उद्योग, करैला जूस उद्योग, फल जूस उद्योग, नमकीन उद्योग, मशरूम उद्योग, ऑयल एक्सट्रेक्सन प्लांट .लेमन ग्रास, मेंथा ऑयल, पोदिना ऑयल, आलू व केला चिप्स उद्योग, चॉकलेट और कोको उत्पाद, सोया निर्मित उत्पाद, उच्च प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, खाने और पकाने के लिए तैयार उत्पाद, नमकीन, स्नैक्स, चिप्स, बिस्कुट, नूडल्स और इंस्टेंट नूडल्स, एडिबल नट्स प्रसंस्करण और पैकेजिंग, पान मसाला उद्योग, डायबिटिक फूड और मसाला उद्योग आदि।
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