नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को गोवा स्थित खनिक (Goa based Miners) राधा टिंब्लो के बेटे (Son of Radha Timblo) रोहन टिंब्लो के खिलाफ (Against Rohan Timblo) जब्ती आदेश जारी कर (Issuing Confiscation Orders) तटीय क्षेत्र में (In Coastal Region) 36.80 करोड़ रुपये की (Worth Rs. 36.80 Crore) अचल संपत्ति जब्त की (Seized Immovable Property) ।
ईडी ने पेंडोरा पेपर लीक के आधार पर रोहन टिंबलो के खिलाफ जांच शुरू की। इसमें पता चला कि वह एक ऑफशोर फैमिली ट्रस्ट और इसकी तीन अंतर्निहित संस्थाओं का मालिक है। ये संस्थाएं अब इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (आईआरएएस) की जांच के दायरे में आ गई हैं।
ईडी की जांच में पता चला कि एशियासिटी ट्रस्ट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने कोलारेस ट्रस्ट को कॉर्पोरेट ट्रस्टी सेवाएं प्रदान कीं, इनमें से रोहन टिंबलो एकमात्र सेटलर थे और उनकी पत्नी मल्लिका और उनके बच्चों के साथ लाभार्थियों में से एक थे। कोलारेस ट्रस्ट की तीन अंतर्निहित कॉर्पोरेट संस्थाएं थीं: कैलहेटा होल्डिंग्स लिमिटेड, समोआ; कैज़र फाइनेंस एस.ए., बीवीआई; और कोरिलस एसेट्स इंक, पनामा।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “वर्ष 2012 में कोलारेस ट्रस्ट के प्रशासन के तहत उपलब्ध पूंजी निधि 4,499,620 डॉलर थी। यह राशि रोहन टिम्बलो द्वारा भारतीय अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं की गई थी। इसलिए, भारत के बाहर विदेशी मुद्रा प्राप्त करके, उन्होंने 4,499,620 डालर (लगभग 37,34,68,460 रुपये ) की राशि के लिए फेमा की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप, आरोपी की अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है।’
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