नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके ऑफिस (Office) को सील कर दिया है. जांच एजेंसी ने निर्देश दिया है कि अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोला जाए. नेशनल हेराल्ड दफ्तर (National Herald Office) पर ईडी ने ऑफिस को बिना पूर्व इजाज़त न खोलने का नोटिस लगाया है.
इससे पहले ईडी ने मंगलवार को कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले (National Herald money laundering case) में दिल्ली और अन्य स्थानों पर कम से कम एक दर्जन जगहों पर छापे मारे. बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित ‘हेराल्ड हाउस’ कार्यालय पर भी दबिश दी. ये पता एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है जो नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित करता है.
ईडी के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई-भाषा को बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत छापेमारी की गई. ताकि इस मामले के संबंध में अतिरिक्त सबूत जुटाए जा सकें. बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है. जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया था और विरोध-प्रदर्शन किए थे. सोनिया गांधी से हुई पूछताछ के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved