नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. ईडी ने आप नेता के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है. मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है.
जांच एजेंसी का कहना है कि इस मामले में नया डेवलेपमेंट हुआ है, जब तक ED मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती तब तक निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए. ED ने कहा कि अपराध में शामिल अपराध की आय की राशि के संबंध में नई जांच के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है. अब इस मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.
इसके अलावा, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन से अनुरोध किया था कि सत्येंद्र जैन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाया जाए. इसके लिए निवेदन पत्र राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी जांच में कई सबूत इकट्ठे किए हैं, जिसके आधार पर ये अनुरोध किया गया है.
ईडी जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रही है. आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए अवैध धन इकट्ठा किया. यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद सामने आया. सत्येंद्र जैन पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved