नई दिल्ली । ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि टू-जी स्पेक्ट्रम केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई और ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई पूरी करें। ईडी की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई करनेवाले जज जस्टिस बृजेश सेठी सितम्बर में रिटायर हो रहे हैं।
ईडी ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दलीलें पूरी हो गई हैं लेकिन कोरोना संकट की वजह से आरोपियों की दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं। आरोपियों की दलीलें पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी को भी अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने के लिए समय चाहिए। सुनवाई के दौरान आरोपियों में से एक विजय अग्रवाल की ओर से कहा गया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(डी) के हटाए जाने के बाद सीबीआई और ईडी की याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सीबीआई और ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा कि इस मामले पर जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच सुनवाई कर रही है, इसलिए इस याचिका पर भी वही बेंच सुनवाई करेगी।
इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा औऱ कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसम्बर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।
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