नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के तहत जेट एयरवेज और नरेश गोयल परिवार (Jet Airways and Naresh Goyal family) से जुड़ी ₹538.05 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर 17 आवासीय फ्लैट/बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। इसमें मेसर्स जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष (जेआईएल) नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और पुत्र निवान गोयल लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं।” एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और पांच अन्य के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया था। गोयल को ईडी ने एक सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) कानून के तहत गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में मुंबई के आर्थर रोड जेल में है। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि गोयल और अन्य के खिलाफ यहां एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है, जिस पर बुधवार को संज्ञान लिए जाने की संभावना है।
धन शोधन का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज प्राथमिकी से सामने आया है। मामले में बैंक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपये का ऋण दिया था जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया थे। इससे पहले रिमांड पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा था कि जेट एयरवेज के संस्थापक ने विदेश में विभिन्न ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में धन की हेराफेरी की है।
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