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    चुनाव में नकद खर्च सीमा घटाने की तैयारी में EC, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

  • November 07, 2022

    नई दिल्ली। चुनावों (elections) के दौरान अधिक पारदर्शिता (Transparency) और नकद लेन-देन (cash transactions) पर लगाम के लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत उम्मीदवारों के नकद खर्च को दो हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। पहले यह सीमा 10 हजार तक थी। यानी अब उम्मीदवार के प्रचार पर दो हजार से ज्यादा नकद में खर्च नहीं किया जा सकेगा।


    निर्वाचन आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज चुनाव संचालन नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की है। दो हजार से ज्यादा जो भी खर्च होगा उसे ऑनलाइन या अकाउंट पेयी चेक से किया जा सकेगा। चुनाव आयोग के अभी तक के नियमों के मुताबिक, चुनाव के दौरान 10 हजार रुपये से अधिक के सभी भुगतान चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण से किए जाते हैं।

    सिफारिश के अनुसार, उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन के खाते, कैश बुक और बैंक बुक को बनाए रखना होगा। नामांकन के दिन किए सभी खर्चों को भी शामिल करना होगा। एक प्रत्याशी को नतीजे घोषित होने के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव व्यय की जानकारी देनी होती है।

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