नई दिल्ली। समय से जीएसटी रिटर्न (GST returns) नहीं भरने (not filed) वाले कारोबारियों के लिए 15 अगस्त के बाद से ई-वे बिल (E-way bill) जनरेट नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण कारोबारियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए समय से रिटर्न फाइल नहीं होने के बावजूद अस्थाई तौर पर कुछ समय के लिए ई-वे बिल को ब्लॉक करना बंद कर दिया था। हालांकि इस महामारी के काफी हद तक नियंत्रित हो जाने के बाद एक बार फिर समय से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए ई-वे बिल को ब्लॉक करने का फैसला कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि जून के महीने तक पिछली दो तिमाहियों के जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों का ई-वे बिल 15 अगस्त के बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी या सीएमपी-08 में स्टेटमेंट दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों के लिए ई-वे बिल जेनरेशन की सुविधा रोकी जा सकती है।
इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त के बाद जीएसटी नेटवर्क कारोबारियों के रिटर्न भरने की स्थिति की जांच करेगा। जांच के दौरान यदि पाया गया कि किसी कारोबारी ने जून में खत्म हुई तिमाही तक की अवधि में दो या दो से अधिक तिमाहियों का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उसके ई-वे बिल को रोक दिया जाएगा।
जीएसटी नेटवर्क ने सभी करदाताओं से समय रहते रिटर्न फाइल करने की अपील की है, ताकि किसी भी करदाता को ई-वे बिल जेनरेशन को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक अगर कोई करदाता ई-वे बिल पोर्टल पर अपने जीएसटी रिटर्न को अपडेट कर देता है तो उसकी ई-वे बिल जेनरेशन सुविधा दोबारा बहाल की जा सकती है। (एजेंसी, हि.स.)
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