नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कच्चे सोयाबीन तेल (Crude Soybean Oil) और कच्चे सूरजमुखी तेल (Crude Sunflower Oil) के आयात पर शुल्क में छूट (import duty exemption) दी है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो 30 जून तक प्रभावी रहेगा। यह अधिसूचना 11 मई से लागू हो गई है।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में कुछ शर्तों के साथ कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 30 जून, 2023 तक मूल सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर की छूट दी है। यह छूट सिर्फ उन आयातकों के लिए है, जिनके पास वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) है। यह छूट 11 मई से प्रभावी हो गई है। इस अधिसूचना में निहित कुछ भी 30 जून, 2023 के बाद लागू नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) विदेश से समान आयात करने वाले आयातकों को टीआरक्यू आवंटित करता है। टीआरक्यू के तहत बहुत कम शुल्क पर एक निश्चित मात्रा में आयात की अनुमति होती है। एक बार यह सीमा पूरी होने के बाद अतिरिक्त आयात के लिए ऊंचा शुल्क लागू होता है।
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