उज्जैन: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिलेभर में ड्रग विभाग (Drug Department) ने अनियमितता और अन्य कई शिकायतों के चलते जांच कर रही है. ड्रग विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 27 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त (license cancele 27 medical store) कर दिए गए हैं. बता दें कि इसके पहले भी 54 से अधिक मेडिकल स्टोर के बंद किए जा चुके हैं. वहीं NRX को लेकर भी जांच शुरू हो गई है.
ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने बताया कि इन मेडिकल स्टोर्स के साथ किसी भी प्रकार की औषधियों का क्रय विक्रय अवैधानिक माना जाएगा. इस संबंध में होल सेलर को भी आदेश जारी कर उन्हें दवा न देने के लिए कहा गया है. मेडिकल स्टोर संचालकों की लापरवाही के खिलाफ ड्रग विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है. पुर्व में भी इस तरह के 54 से अधीक मेडिकल के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं.
ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ड्रग विभाग ने जिले के तमाम मेडिकल स्टोर्स की जांच शुरू की. इसमें पाया गया कि 27 स्टोरों का संचालन नियम के विरुद्ध हो रहा है. जिसके लिए सभी को नोटिस जारी किया गया था. लेकिन बीते दिनों में संचालको की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं आया था. जांच में सामने आया कि इन दुकानों में कोई फार्मासिस्ट नहीं था. कई लोग किराए पर लाइसेंस लेकर करोबार कर रहे थे. इसके अलावा मेडिकल के साथ यहां जनरल आइटम बेचे जा रहे हैं. इतना ही नहीं दुकाने भी समय से संचालित नहीं हो रहीं थी.
विभाग ने इन सभी 27 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस नंबर, संचालकों के नाम और दुकान के पते वाली सूची जारी की है. लोगों को भी इन दुकानों में न जाने की सलाह दी गई है. आदेश में बताया गया कि सूचीबद्ध सभी दुकानों को लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इनके साथ किसी भी तरह का कारोबार करने वाले थोक विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने यह भी बताया कि NRX जिन्हें नारकोटिक्स की दवाई कहा जाता है. उसको लेकर हमने कई जगह जिले में निरक्षण किया. दवा बाजार से 1 साल का रिकॉर्ड मांगा है. जो आ गया है उसका एनालिसिस चल रहा है. जल्द ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी.
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