उज्जैन। प्रदेश में अब परिवहन नियमों का उल्लंघन करना लोगों को भारी पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है। साथ ही कई नए नियमों को भी जोड़ा गया है। इसके बाद अब राज्य में पुलिस और परिवहन विभाग जब भी लोगों को नियम तोड़ते पकड़ेंगे तो नई दरों से जुर्माना वसूल करेंगे।
प्रदेश में अब से पहले जनवरी 2013 में यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई थी। इसके बाद से कई बार इसे और बढ़ाने को लेकर बातें हुई, पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद से ही नए नियम का क्या होंगे और जुर्माना क्या होगा इस पर संशय बना हुआ था। इसे लेकर हाल ही में राज्य परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए नए जुर्माना नियम जारी किए हैं। इसमें पहली बार अपराध करने पर क्या जुर्माना होगा इसके साथ ही दूसरी बार क्या जुर्माना होगा इसे भी शामिल किया गया है।
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या मोबाइल का उपयोग करने पर 1000 से लेकर 10000 रुपए तक का जुर्माना, वहीं बिना रजिस्ट्रेशन या फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर दो व तीन पहिया वाहन चालकों को 2 से 3 हजार रुपए जुर्माना, बिना परमिट वाहन चलाने पर दो से 10 हजार जुर्माना, दो से ज्यादा ज्यादा यात्रियों को बैठाने पर 200 रुपए प्रति व्यक्ति का जुर्माना, सीट बेल्ट ना लगाने पर 500 रु जुर्माना मोटरसाइकिल चालक व पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने पर 500 रु. जुर्माना, हेलमेट ना होने पर 300 रु. जुर्माना, आपातकालिन वाहनों को गुजरने देने में बाधा बनने पर दस हजार रुपए जुर्माना, अनावश्यक या लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजानेा या साइलेंसर से तेज आवाज करने पर 1000 से लेकर 2000 रु. तक का जुर्माना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1000 से लेकर 10 हजार तक का जुर्माना, वाहन चलाने के लिए शारीरिक या मानसीक रुप से अयोग्य होते हुए भी वाहन चलाने पर 1000-2000 तक का जुर्माना।
राज्य के परिवहन मंत्रालय ने जारी की जुर्माने की नई सूची
सवारी ले जाने से इनकार करने पर
कार्य में बाधा डालना
बिना लाइसेंस चलाना
अपराध पहली बार दूसरी बार
वाहन की रेस लगाई तो 10 हजार भरना होंगे
सरकार की अनुमति के बिना गति परीक्षण या वाहन रेस लगाने पर पांच हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना, इसके अलावा वायु या ध्वनी प्रदूषण पर1000 से लेकर 5000 रु. तक का जुर्माना शामिल है, जिसमें दोपहिया वाहनों को 1000 और भारी वाहनों को 5000 रु. का जुर्माना भरना पड़ेगा।
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