इंदौर (Indore)। शहर की सडक़ों पर शराब पीकर गाडिय़ां दौड़ाते (Drunk driving) और लोगों की जान को खतरे में डालते शराबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस माह अब तक पुलिस ने ऐसे 900 से ज्यादा शराबियों को पकड़ा है। इनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए पुलिस ने परिवहन विभाग को भेजे हैं। इस पर विभाग ने अब तक 385 शराबियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। बाकी लाइसेंस भी निलंबित करने के लिए नोटिस जारी करते हुए प्रक्रिया की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल से शहर में शराब आहतों को बंद कर दिया गया है। इसके बाद से देखने में आ रहा है कि लोग या तो खुलेआम सडक़ों और फुटपाथ पर शराब पी रहे हैं या फिर कुछ लोग गाडिय़ों में शराब पी रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इसके तहत शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन को जब्त करने के साथ ही वाहन चालक का लाइसेंस भी निलंबित किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अब तक 900 से ज्यादा लाइसेंस की जानकारी परिवहन विभाग को भेज चुकी है, जिसमें अब तक 385 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
सभी को जारी किए नोटिस
आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा जो भी लाइसेंस की जानकारी भेजी जा रही है उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए सुनवाई का अवसर देने के बाद लाइसेंस को निलंबित किया जा रहा है। इसके तहत सभी को नोटिस जारी हो चुके हैं। जल्द ही सभी लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया भी की जा रही है।
तीन माह नहीं चला सकते वाहन
आरटीओ ने बताया कि लाइसेंस निलंबन की जानकारी सारथी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके तहत वाहन चालक तीन माह तक वाहन नहीं चला सकता है। अभी पुलिस हमें सिर्फ लाइसेंस की जानकारी भेज रही है, हमने पुलिस से कहा है कि वे लाइसेंस भी जमा करवाएं ताकी वाहन चालक लाइसेंस कार्ड लेकर गाड़ी ना चला सके। निलंबन की अवधि में गाड़ी चलाना बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर कड़ी सजा के प्रावधान है और वाहन चालक को बीमा का लाभ भी नहीं मिलता है।
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