नई दिल्ली (New Delhi) । अगर आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (learning driving license) या ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) एक्सपायर हो चुका है. आप डेडलाइन के अंदर ऑनलाइन रिन्यूवल (online renewal) कराने की कोशिश कर रहे थे, इसके बावजूद रिन्यूवल नहीं हो पाया तो आपको ट्रेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. जिसके बाद फिलहाल वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ भी आपका चालान नहीं कर पाएंगे. जानें मंत्रालय का क्या है यह आदेश!
आरटीओ में सभी तरह के काम परिवहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं. हाल ही में 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक तकनीकी खामी की वजह से दोनों पोर्टल काम नहीं कर रहे थे. इस वजह से से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस का रिन्यूवल ऑनलाइन नहीं हो पाया है. जिन लाइसेंसधारकों का लाइसेंस 31 जनवरी से 15 फरवरी ( मंत्रालय से डेट में तीन दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है) एक्सपायर हुआ है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है.
सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के अनुसार ऐसे लाइसेंसों का 29 फरवरी तक वैध माना जाएगा. इस तरह एक्सपायर लाइसेंस पर भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी या आरटीओ कर्मी चालान नहीं कर पाएंगे.
इस संबंध में गाजियाबाद के आरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव बताते हैं कि मंत्रालय का आदेश प्राप्त हो चुका है. ऐसे लाइसेंसधारक जिनका लाइसेंस 29 फरवरी तक अगर ऑफलाइन यानी कार्यालय आकर रिन्यूवल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ये वैध माने जाएंगे.
बस एवं कार ऑपरेटर्स कंफडेरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन (एीएमवीआर) गुरमीत सिंह तनेजा ने बताया कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश से लाखों लोगों को फायदा होगा. ऐसे वाहन चालक चालान से बच जाएंगे.
लाइसेंस रिन्यूवल की समय सीमा
लर्निंग लाइसेंस को पर्मानेंट कराने के लिए बनने के 30 दिन बाद से लेकर छह माह के अंदर बनवा सकते हैं. इसी तरह एक्सपायर हो रहे पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर होने की डेट से 30 दिन पहले या 30 दिन के अंदर कराया जा सकता है. इस सीमा के बाद रिन्यूवल नहीं होने पर चालान हो सकता है.
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