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बाइक टैक्सी के खिलाफ चालक जाएंगे कोर्ट

October 16, 2022

परिवहन विभाग द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी शहर में खुले आम चल रही अवैध बाइक टैक्सी

इन्दौर। शहर में अब कोई भी बाइक टैक्सी (Bike Taxi) संचालित नहीं हो सकती है। परिवहन विभा (transport Department)ग ने इस पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी शहर में खुलेआम हजारों बाइक टैक्सियों (Bike Taxi) का संचालन किया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस-प्रशासन और परिवहन विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके चलते अब शहर के रिक्शा चालक इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।


उल्लेखनीय है कि शहर में पांच प्रमुख कंपनियों की बाइक टैक्सी (Bike Taxi) का संचालन हो रहा है। इसमें रैपिडो, ओला, जुगनू, उबर और मैक्सिमो (Rapido, Ola, Firefly, Uber and Maximo) शामिल हैं। ये सभी कंपनियां नियम विरुद्ध अवैध रूप से बाइक टैक्सी का संचालन कर रही हैं। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने इसके खिलाफ हड़ताल और प्रदर्शन भी किए। इसके बाद परिवहन विभाग ने जांच कर 50 से ज्यादा बाइक टैक्सियों को पकड़ा, जिसमें पाया गया कि सभी निजी दो पहिया को बाइक टैक्सी के नाम पर चला रहे हैं, जबकि बाइक टैक्सी के लिए वाहन को कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। जांच में यह भी सामने आया था कि सिर्फ ओला और रैपिडो ने ही परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी सेवा संचालित करने का लाइसेंस लिया है। बाकी तीन कंपनी बिना लाइसेंस के ही बाइक टैक्सी संचालित कर रही हैं। इस आधार पर विभाग ने सभी कंपनियों को नोटिस भी जारी किए थे। इसके बाद विभाग ने रैपिडो की लाइसेंस अवधि खत्म होने पर और ओला को भी कमियों के आधार पर बाइक टैक्सी संचालन तुरंत बंद करने का आदेश सितंबर की शुरुआत में दिया था, लेकिन सभी कंपनियां अब भी अपनी बाइक टैक्सी सेवा का संचालन कर रही हैं।

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