बैतूल। दहेज (Dowry) के लिए अपनी बहू को प्रताडि़त करने वाले देहजलोभी पति सहित ससुर (father-in-law with mortal husband) को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। दोनों के द्वारा एक लाख रुपए दहेज में मांगे जा रहे थे। जेल (Jail) भेजने का फैसला न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही ने सुनाया है। यह सजा आरोपी नरेश पिता ढीमरलाल (40) एवं ढीमर पिता महंगू (65) दोनों निवासी महारपानी थाना झल्लार को सुनाई गई है। इन्हें धारा 498-ए में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा की गई।
एक लाख रु. की कर रहे थे मांग
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया संगीता ने इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि मैं महारपानी रहती हूँ। मेरी शादी 21 मई 2013 को नरेश नागवे महारपानी के साथ हुई थी। शादी बाद से मेरा पति नरेश नागवे एवं ससुर ढीमरलाल ने दहेज में एक लाख रूपये की मांग कर लगातार मारपीट कर प्रताडि़त करते थे। मैंने अपने घर वाले भाई-भाभी, माता-पिता को यह बात बताई तो उन्होंने समझा दिया था परन्तु मेरे पति एवं ससुर लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त करते रहते थे।
शारीरिक-मानसिक देते थे प्रताडऩा
संगीता ने बताया कि मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा था। 7 जून 2014 को शाम 5 बजे खेत में मेरे पति नरेश, ससुर ढीमरलाल पीटा। पिटाई में मुझे मुंह दोनों हाथ की कलाई, कनपटी में चोट आई है। दोनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने घर पर घटना की सूचना दी तो मेरे भाई ओमप्रकाश व भाभी ताप्तीबाई आई। फरियादिया की इस सूचना पर थाना आठनेर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा आरोपी नरेश पिता ढीमरलाल एवं ढीमर पिता महंगू निवासी महारपानी थाना झल्लार को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।