कोलकाता । नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एन एच आई) सूत्रों के अनुसार फास टैग न रहने पर एक जनवरी से हाइवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को दोहरा टोल टैक्स देना पड़ेगा। वाहनों पर फास्ट टैग ना लगा रहने पर देश के 615 राजमार्ग एवं 101 राज्य टोल प्लाजा पर आवाजाही के लिए दोहरा टोल टैक्स देना पड़ेगा। एन एच आई सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल के 60 प्रतिशत वाहनों पर यह टैग लगाया गया है यानी कि 40 प्रतिशत वाहन अब भी फास टैग के दायरे से बाहर हैं जिन्हें एक जनवरी से हाइवे से गुजरने पर दोगुना टैक्स देना पड़ेगा।
फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आर एफ आई डी) का इस्तेमाल होता है। इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है।
उल्लेखनीय है कि प्रतिदिन पांच करोड़ वाहन राजमार्ग से होकर गुजरते हैं जिसमें से केवल दो करोड़ 25 लाख वाहनों में ही यह टैग लगाया गया है। अब से नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एन पी सी आई) इस पर नजर रखेगी। वाहनों के मालिक इस टैग को बैंक से खरीद सकते हैं। फिलहाल यह नियम साढ़े चार सौ टोलगेट पर लागू किया जा चुका है।
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