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    हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को झटका, US सुप्रीम कोर्ट का सजा पर रोक लगाने से इनकार

  • August 06, 2024

    नई दिल्‍ली (New Delhi) । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के खिलाफ हश मनी मामले (Hush money cases) में गैग ऑर्डर हटाने और न्यूयॉर्क में उनकी सजा में देरी करने की अर्जी को स्वीकर करने से इनकार कर दिया है. मिसौरी के अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि जजों ने वाशिंगटन में दायर एक अन्य मामले में ट्रंप को अभियोजन से ज्यादा छूट दी थी.

    आदेश में कहा गया है कि जज क्लेरेन्स थॉमस और सैमुएल अलीटो ने रिपब्लिकन एंड्रयू बेली को मुकदमा दायर करने की छूट दी होगी. हालांकि, उन्होंने आदेश को तुरंत हटाने और सजा में देरी करने की उनकी कोशिशों पर इनकार कर दिया.

    ‘गैग ऑर्डर गलत तरीके से पाबंदी लगाता है..’
    एंड्रयू बेली ने तर्क दिया कि न्यूयॉर्क गैग ऑर्डर गलत तरीके से पाबंदी लगाता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार देश भर में अभियान के दौरान क्या बोल सकते हैं और ट्रंप को दी जाने वाली आखिरी सजा उनकी यात्रा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की कार्रवाइयों ने संवैधानिक नुकसान पहुंचाया है, जिससे मिसौरी के मतदाताओं और निर्वाचकों के अधिकारों का उल्लंघन होने का खतरा है.”


    एंड्रयू बेली ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को दो राज्यों के बीच संघर्ष के रूप में पेश किया.

    ‘अहम मुद्दों पर बात करने की छूट देता है गैग ऑर्डर…’
    इस बीच, न्यूयॉर्क की तरफ से कहा गया कि लिमिटेड गैग ऑर्डर ट्रंप को मतदाताओं के लिए अहम मुद्दों पर बात करने की छूट देता है और सजा उनके आंदोलन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती है. डेमोक्रेटिक न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने तर्क दिया कि अपील राज्य की अदालतों के जरिए आगे बढ़ रही है और कोई राज्य-दर-राज्य संघर्ष नहीं है.

    ट्रंप पर मुकदमे के दौरान एक गैग ऑर्डर लगाया गया था, जिसके तहत अभियोजकों ने ट्रंप की अपने मामलों में शामिल लोगों पर हमला करने की आदत के बारे में चिंता जताई थी. हालांकि, उनके दोषी ठहराए जाने के बाद इसे संशोधित किया गया था, जिससे उन्हें गवाहों और जूरी सदस्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति मिल सके. उन्हें व्यक्तिगत जूरी सदस्यों की पहचान या पते का खुलासा करने और कोर्ट के कर्मचारियों, अभियोजन टीम और उनके परिवारों के बारे में टिप्पणी करने से तब तक रोक दिया गया है, जब तक कि उन्हें सजा नहीं सुनाई जाती.

    उनकी सजा कम से कम सितंबर तक टाल दी गई है.
    ट्रंप को मैनहट्टन में बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसके बारे में अभियोजकों ने कहा कि यह 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पोर्न एक्टर स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे के भुगतान को छिपाने की कोशिश थी. उनका कहना है कि एक दशक पहले ट्रंप के साथ उसका यौन संबंध था, जिसे ट्रंप नकारते रहे हैं.

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