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    30 जून तक मान्य होंगे वाहनों के दस्तावेज

  • March 27, 2021

    कोविड काल को देखते हुए केन्द्र ने फिर बढ़ाई तीन महीने की अवधि
    इंदौर। पूरे देश में कोविड संक्रमण (covid transition) की दूसरी लहर (second wave) उठने के बाद केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) ने इस अवधि में वाहनों के दस्तावेज की वैधता अवधि को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। पहले ये दस्तोवज 31 मार्च तक ही वैध थे।


    पिछले साल भी बार-बार केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा वाहनों के दस्तावेज की अवधि की समय सीमा बार-बार बढ़ाई गई थी। चूंकि कोविड संक्रमण के कारण परिवहन कार्यालय (Transport Office) बंद थे और दस्तावेजों का नवीनीकरण कराना मुश्किल था, इसलिए अवधि बढ़ाई जाती रही और अभी 31 मार्च तक दस्तावेजों की वैधता अवधि तय की गई थी, लेकिन एक बार फिर देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए परिवहन मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव तथा परिवहन आयुक्त को एक पत्र जारी किया है, जिसमें वाहनों के दस्तावेज की वैधता अवधि 31 जून यानि तीन महीने बढ़ाई गई है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा (ARTO Archana Mishra) ने बताया कि आदेश की कापी इंदौर कार्यालय को भी मिल गई है और उसे संबंधित अधिकािरयों तक पहुंचा भी दिया गया है। 1 फरवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक ट्रांसपोर्ट से संबंधित वाहन जिसमें हैवी गुड्स व्हीकल और पैसेंजर शामिल हैं, उन्हें 30 जून तक की छूट दी है, जिसमें वे अपने दस्तावेज वैध करा सकेंगे। हाल ही में परिवहन विभाग ने आम आदमी से संबंधित परिवहन विभाग के कार्यों को ऑनलाइन (Online) भी कर दिया है, जिससे कार्यालय पर भीड़ कम होने लगेगी और दूसरों को मौका मिलेगा। ऑनलाइन व्यवस्था 1 अप्रैल से लगाू की जाएगी।

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