नई दिल्ली। पहचान और निवास के लिए जिस तरह आधार कार्ड (Aadhar Card) जरूरी है, उसी तरह वित्तिय लेनदेन (financial transactions) के लिए पैन कार्ड (PAN card) जरुरी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी दस्तावेज पर किसी वजह से नाम बदलना या नाम गलत होने पर सही कराना पड़ता है। ऐसे में अगर आप पैन कार्ड में अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आप इसे घर बैठे कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड में नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है।
यहां जानिए क्या है पैन कार्ड
पैन कार्ड यानी Permanent Account Number, एक यूनिक पहचान पत्र है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इसमें 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक नंबर मौजूद रहते हैं, जिससे वित्तिय लेनदेन किया जाता है। पैन कार्ड में दिए गए अल्फान्यूमेरिक नंबरों से टैक्स विभाग आपकी वित्तिय जानकारी हासिल कर सकता है। काई भी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वह भारत का निवासी होना चाहिए। कंपनियों या संस्थाओं के लिए भी पैन कार्ड होते हैं।
नाम बदलने के लिए इन दस्तावेजों को रखें तैयार
पैन कार्ड अपडेट करने के लिए उन्हीं दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जो नया पैन कार्ड बनवाने के लिए पड़ती है। इसके लिए आपको ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और जन्मतिथि जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
ID प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज इस्तेमाल होंगे।
एड्रेस प्रूफ में बिजली का बिल, पानी का बिल या वोटर ID कार्ड लगेगा।
जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिक परीक्षा सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
पैन कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया
सबसे पहले UTIITSL वेबसाइट www.utiitsl.com पर जाएं।
पैन कार्ड सर्विस पर क्लिक करने के बाद ‘चेंज या करेक्शन इन पैन कार्ड’ को चुनें।
अब ‘चेंज या करेक्शन इन पैन कार्ड’ डिटेल्स को चुनें।
इसके बाद यहां पर दो ऑप्शन्स दिखाई देंगे, एक फिजिकल और दूसरा डिजिटल विकल्प है।
अगर आप पेपरलेस प्रक्रिया चाहते हैं तो आप दूसरा डिजिटल विकल्प चुन सकते हैं।
अब आधार बेसड् E-KYC पर क्लिक करें और नीचे की तरफ अपना पैन कार्ड नंबर डालें।
नाम बदलने की प्रक्रिया को इस तरह आगे बढ़ाएं
फिजिकल पैन कार्ड और E-PAN में से एक को चुनकर सबमिट करें।
मांगी गई सभी जानकारियों को भरें और पेमेंट के विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आधार को प्रमाणित करने केलिए ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें।
एप्लिकेशन डेटा और अन्य डीटेल्स को वेरिफाई करने के बाद ई-साइन पर क्लिक करें।
जेनरेट OTP पर क्लिक करने के प्राप्त OTP को भरें।
नए पेज पर ऐप्लिकेशन फॉर्म दिखेगा, चाहे तो उसे डाउनलोड कर लें।
कुछ दिन में पैन कार्ड आपको मिल जाएगा।
ई-पैन के लिए करना होगा 66 रुपये का भुगतान
बता दें कि ई-पैन के लिए आपको 66 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि भारतीय पते पर फिजिकल पैन मंगवाने के लिए 101 रुपये और बाहर की पते पर मंगवाने के लिए 1,011 रुपये का भुगतान करना होगा।
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