नई दिल्ली। क्या आपने पैन कार्ड (PAN Card) को अपने आधार कार्ड (Adhaar card ) से लिंक कराया है? अगर नहीं तो तुरंत पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें क्योंकि अब तारीख नहीं बढ़ेगी और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अब Bank भी पैन को आधार से लिंक कराने के लिए SMS और मेल कर रहे हैं। ऐसे में आपका Bank आपको PAN-Aadhaar से जुड़ा कोई मैसेज या Email भेज रहा है तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि अब सख्ती बहुत बढ़ गई है। अब लिंक न कराने पर जुर्माना देना पड़ेगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने पैन-आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये आखिरी बार है जब लिंकिंग की तारीख बढ़ाई गई है। अभी भी जो लोग आधार-पैन लिंक नहीं करवाएंगे, उन पर भारी-भरकम जुर्माना (penalty) लगाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारी के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को बार-बार पैन-आधार लिंक कराने का समय दिया जा रहा है, लेकिन कई टैक्सपेयर ऐसे हैं जो अपने पैन-आधार को लिंक नहीं कर रहे हैं।
1000 रुपये तक लग सकता है जुर्माना
यदि अब आप 30 जून 2021 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। हाल ही में सरकार ने फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव कर जुर्माने का प्रावधान किया है। पैन-आधार को लिंक ना कराने पर जुर्माना लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 234H जोड़ा है।
ये है लिंक कराने का आसान प्रोसेस?
इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पता कर सकते हैं कि आपका पैनआधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें। अब कैप्चा कोड एंटर करें।अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
SMS भेजकर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा- UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved