इटावा। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में इटावा जिले (Etawah District) के सैफई (Saifai) में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट (Vaccine certificate) के शराब (Liquor) नहीं देने का आदेश (Order) जारी हुआ है। शराब की दुकानों (Liquor shops) के बाहर नोटिस(Notice) लगा हुआ है कि वैक्सीनेशन (Vaccination) कराने वालों को ही मदिरा बिक्री की जाएगी। ये नोटिस इटावा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) हेम कुमार सिंह के निर्देश पर लगाए गए हैं।
अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई कई मौतों के मामले के बाद एडीएम सिंह ने जिला पुलिस अधिकारियों के साथ सैफई में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। अलीगढ़ जिले में पिछले शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद रविवार को बढ़कर 25 हो गई।
निरीक्षण के दौरान, एडीएम हेम कुमार सिंह ने शराब की दुकानों को स्पष्ट रूप से नोटिस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया कि जिसने अभी तक कोविड-19 का टीका(covid-19 vaccine) नहीं लगाया है, उन्हें शराब नहीं बेची जाएगी। उक्त शराब दुकानों के मालिकों को ग्राहकों को उनके टीकाकरण प्रमाण पत्र सत्यापित किए बिना शराब बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई। सैफई में शराब की दुकानों के कर्मचारियों ने इसकी पुष्टि की। हालांकि, इटावा जिला आबकारी अधिकारी कमल कुमार शुक्ला ने कहा कि उन लोगों को शराब नहीं देने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के टीकाकरण (Vaccination) को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन शराब की खरीद के लिए वैक्सीन प्रमाण पत्र अनिवार्य करने का कोई आदेश नहीं है। इससे पहले फिरोजाबाद के डीएम ने आदेश जारी किया था कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि उन्हें वैक्सीन की खुराक नहीं लग जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून माह में कोविड-19 के टीकों की एक करोड़ खुराक देने का लक्ष्य रखा है।