नई दिल्ली। दिवाली (Diwali) पर ज्यादातर लोग अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार (Gifts) देते हैं। इनमें नकद, सोना-चांदी, हीरा से लेकर कंपनियों के शेयर और जमीन तक जैसे गिफ्ट शामिल रहते हैं। इनमें कुछ खास लोगों से मिले गिफ्ट पर टैक्स (Taxable Gifts) भी चुकाना पड़ता है। वहीं, कुछ गिफ्ट टैक्स फ्री (Tax Free Gifts) रहते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से उपहार टैक्स के मामले में किस श्रेणी में आते हैं।
दोस्तों से मिले गिफ्ट पर कब लगता है Tax
इनकम टैक्स एक्ट (IT Act) के मुताबिक, रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं. वहीं, दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अब समझते हैं कि गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स की गणना (Tax Calculation) कैसे की जाती है।
– रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने वाले 50 हजार रुपये से कम कीमत (Gift Price) के किसी भी गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है।
– गिफ्ट 50 हजार रुपये से ज्यादा का है तो इनकम टैक्स (Income Tax) चुकाना होगा। इसमें गिफ्ट की पूरी कीमत पर टैक्स (Tax on Total Price) लगता है। मान लीजिए किसी गिफ्ट की कीमत 51 हजार रुपये है तो पूरी कीमत के आधार पर टैक्स कैलकुलेशन होगी।
– टैक्सेबल गिफ्ट को अन्य स्रोत से आय (Income From Other Sources) मानकर इनकम टैक्स एक्ट की धारा-56(2) के तहत टैक्स चुकाना होगा।
पूरे साल में मिले गिफ्ट के आधार पर लगता है टैक्स
उपहार की कीमत के आधार पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता है। यह आपको एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट की कीमत पर लगता है। मान लीजिए अगर एक वित्त वर्ष में आपको 50 हजार रुपये से ज्यादा के गिफ्ट मिले हैं तो आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एक गिफ्ट 51 हजार का मिला है तो उस पर टैक्स लगेगा और दूसरा गिफ्ट 40 हजार रुपये का है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको 91 हजार के उपहारों पर टैक्स भरना होगा।
कौन देगा गिफ्ट तो नहीं लगेगा कोई टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट की धारा-56 के तहत रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, पति-पत्नी, भाई-बहन, पति-पत्नी के भाई-बहन यानी साला-साली, पेरेंट्स के भाई-बहन यानी मामा या चाचा, खून के रिश्ते या पति-पत्नी के ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है। वहीं, दोस्त रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आते हैं. लिहाजा, उनसे मिले गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगता है।
किस तरह के गिफ्ट पर है टैक्स में छूट
शादी के समय मिले उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, बर्थडे, शादी की सालगिरह जैसे मौकों पर मिले गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. इसके अलावा विरासत में मिले तोहफे, वसीयत में मिले उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं, उपहार देने वाले व्यक्ति का निधन होने पर उनसे मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है।
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