भोपाल। दिव्यागंजनों (Divisions) को अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पूरे देश में एक जून से यूडीआईडी पोर्टल (UDID Portal) पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जारी होंगे। इसका फायदा यह होगा कि दिव्यागंजन आसानी से प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। देशभर में एक जैसे प्रमाण पत्र बनेंगे तथा डेटा भी एक जगह होने से दिव्यांगजन के लिए नीति और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांगजनों के लिए जारी होने वाले प्रमाण पत्र 1 जून से केवल यूडीआईडी पोर्टल (UDID Portal) के माध्यम से ऑनलाइन (Online) जारी करना अनिवार्य कर दिया। मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एवं स्नेह के संस्थापक पंकज मारू ने बताया 31 मई 2014 को दिव्यांगजन की सुविधा के लिए 10 बिंदुओं का एक सुझाव पत्र केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत (Thawarchand Gehlot) को दिया था, जिसमें सभी दिव्यांगजनों का एक केंद्रीयकृत डेटा बैंक (Centralized data bank) बनाने का सुझाव भी शामिल था। गेहलोत ने यूडीआईडी कार्ड योजना 2016 से लागू की थी, जिससे संपूर्ण भारत के दिव्यांगजन का डेटा एक ही जगह एकत्रित होता है। यूडीआईडी पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट स्वावलंबनकार्ड डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से दिव्यांगजन एवं उनके परिजन ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं नवीनीकरण का आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के नियम, 2017 का नियम 18 (5) केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को बाध्य करता है।
केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सभा में निर्णय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री गेहलोत की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 26 नवंबर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने अब 1 जून 2021 से ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में दिव्यांगता के मामलों में काम करने वाले विभागों को इस अधिसूचना का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। 5 मई 2020 को अधिसूचना जारी होने के बाद मारू ने मप्र शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के संचालक आईएएस स्वतंत्र ओझा से इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था, उन्होंने अब आदेश जारी कर दिए हैं।
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