इंदौर। भारत सरकार प्रवर्तन निर्देशालय (ED) द्वारा दिलीप सिसोदिया (Dilip Sisodia) व अन्य के विरूद्ध सोसायटी की भूमि की खरीद फरोख्त में शामिल होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिलीप सिसोदिया को गिरफ्तार कर जेल (Jail) भेजा गया था. जिनकी जमानत याचिका (Bail Plea) उच्च न्यायालय (High Court) खण्डपीठ इंदौर (Indore) द्वारा निरस्त की गयी थी।
तत्पश्चात दिलीप सिसोदिया की जमानत हेतु एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष पेश की गयी, जिसमें सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा एवं गोपाल शंकर नारायण द्वारा अपने तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये गये। सुनवाई उपरांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिलीप सिसोदिया को आज जमानत देने का आदेश पारित किया है।
इस मामले में सीनियर एडवोकेट्स को योगेश हेमनानी, अधिवक्ता, इंदौर द्वारा असिस्ट किया गया। उच्च न्यायालय में भी योगेश हेमनानी, अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में पैरवी की गयी थी।
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