छतरपुर: मध्यप्रदेश के छतरपुर (Chhatarpur) के मशहूर बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) के भाई शालिग्राम (Shaligram) को कोर्ट से जमानत मिल गई है. न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह (विशेष न्यायाधीश, SC,ST एक्ट) ने शालिग्राम को जमानत दी है. धीरेंद्र शास्त्री के भाई और उसके साथी राजाराम तिवारी (Rajaram Tiwari) को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर बेल दी गई है. शालिग्राम पर दलित परिवार को धमकाने के साथ-साथ मारपीट करने का आरोप है.
इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज शालिग्राम और साथी राजाराम तिवारी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके 4 घंटे के बाद धीरेंद्र शास्त्री के भाई को जमानत मिल गई. शालिग्राम के वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427, 336, 25- 27 आर्म्स एक्ट, एवं 3(1) द, 3(1) ध, 3(2), में बेल दी गई है. प्रताप सिंह ने बताया कि शालिग्राम और राजाराम तिवारी अपने घर जाएंगे.
वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को बमीठा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था. आज विशेष न्यायाधीश उपेंद्र सिंह बघेल की अदालत से उन्हें जमानत मिल गई. धीरेंद्र कृष्ण के भाई पर 11 फरवरी को दलित परिवार को धमकाने और मारने का आरोप है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद उनके भाई को गिरफ्तार किया था.
वहीं धीरेंद्र कृष्ण के भाई की वायरल वीडियो में देखा गया कि एक शख्स पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम है, जिसके हाथ में पिस्टल या कट्टा है और वह लोगों को धमकाते हुए दिख रहा है. वीडियो की सत्यता की जांच की गई जिसके बाद फरियादी की तहरीर पर पुलिस ने संज्ञान लिया. इसके बाद महाराज धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 सहित एसटी-एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. वहीं आज शालिग्राम को कोर्ट में पेश किया गया.
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