रांची। झारखंड हाईकोर्ट (High court) ने धनबाद (Dhanbad) के अपर जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड (Judge murder case ) में अगली सुनवाई के दिन यानी 29 अक्टूबर को सीबीआई निदेशक (CBI director) को 29 अक्टूबर (October 29) को कोर्ट में पेश होने (Appear in court) का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई द्वारा दो दिन पूर्व इस मामले में विशेष अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट को अधूरा और दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि अब तक की जांच के बावजूद एजेंसी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि उनकी हत्या क्यों की गई ? पूरी साजिश के पीछे कौन लोग थे और इस घटना को अंजाम देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था?
हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है तो सीबीआई द्वारा चार्जशीट धनबाद स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में फाइल करने के पूर्व इसकी जानकारी हमें क्यो नही दी ? सीबीआई ने हमसे क्यों यह बात छिपाई ? कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई से इसकी उम्मीद नहीं थी। यह त्रुटिपूर्ण चार्जशीट है। इस मामले की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है और निगरानी का मतलब सिर्फ खानापूर्ति नहीं होती।
बता दें बीते 28 जुलाई की सुबह जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी थी। इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के वक्त वह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इस मामले में उनकी पत्नी ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। बाद में ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में ऑटो रिक्शा के ड्राइवर और हेल्प पर हत्या के लिए आरोपित किया गया है। सीबीआई ने चार्जशीट में कहा था कि हत्या में इन दोनों के अलावा अन्य लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्हें लेकर जांच जारी है।
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