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फ्लाइट में फोटो खींचने को लेकर DGCA का नया आदेश, कुछ शर्तों के साथ मिली इजाजत

September 13, 2020

नई दिल्ली. सिविल एविएशन रेगुलेटर (DGCA) ने रविवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि फ्लाइट्स में पैसेंजर्स के लिए सेल्फी लेने या वीडियोग्राफी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है. हालांकि, पैसेंजर्स ऐसी कोई रिकॉर्डिंग गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिससे फ्लाइट में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न हो. DGCA की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते समय, टेकऑफ व लैंडिंग के समय पैसेंजर्स वीडियो या फोटोग्राफी कर सकते हैं.

DGCA ने शनिवार को अपने आदेश में कहा था, ‘फैसला किया गया है कि अब से यदि किसी पूर्व निर्धारित यात्री विमान में इस तरह का कोई उल्लंघन (फोटोग्राफी) होता है. तो उस मार्ग पर उड़ान को अगले दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.’ इसके बाद आज DGCA ने इसपर स्पष्टीकरण जारी किया है.

क्या है मामला?
दरअसल, इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) की चंडीगढ़-मुंबई की एक फ्लाइट में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के साथ कुछ मीडियाकर्मियों ने सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया था. इसके बाद DCGA ने इंडिगो को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

9 सितंबर को इस फ्लाइट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि कुछ रिपोर्टर्स और कैमरामैन कंगना रनौत के बयान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया. कंगना इस प्लेन की पहली लाइन में बैठी थीं.

किस नियम के तहत दिया गया था आदेश?
शनिवार का आदेश एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल 13 के तहत दिया गया था. इसके तहत डीजीसीए या नागर उड्डयन मंत्रालय से बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति फ्लाइट में फोटोग्राफी नहीं कर सकता है. डीजीसीएन के नियमों के तहत, ऐसा करने पर विमान कंपनी ऐसे पैसेंजर को “no-fly list” में कुछ समय के लिए डाल सकती है.

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