नई दिल्ली: DGCA ने एयरलाइन्स (Airlines) के लिए बेहतर कम्यूनिकेश और यात्रियों की सुविधा (passenger convenience) के लिए एक SOP जारी की है. इंडिगो फ्लाइट (indigo flight) इंसिडेट के सामने आने के बाद, जब विवाद बढ़ा तो DGCA ने SOP जारी करने की बात कही थी. इसके तहत, एयरलाइन्स को हिदायत (Instructions to airlines) दी गई है, विमान के उड़ान में होने वाली देरी और लोगों को होने वाली असुविधा के संबंध में, हवाई यात्रियों की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी समझी जाए. इसके साथ ही, फ्लाइट में देरी क्यों हो रही है, इसका कारण भी सामने लाना जरूरी है. DGCA ने इसके लिए CAR जारी किया है. फ्लाइट्स की देरी के संबंध में यात्रियों को Whatsapp के जरिए भी जानकारी दी जाएगी.
SOP एयरलाइन्स को दिए गए हैं ये निर्देश
1. एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की देरी के संबंध में सटीक Real Time की जानकारी शेयर करनी होगी. जिसे इन चैनल्स/माध्यमों के जरिए यात्रियों के साथ शेयर किया जाएग.
A) एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट
B) प्रभावित यात्रियों को SMS/Whats App और E-Mail के जरिए अग्रिम सूचना
C) हवाईअड्डों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को उड़ान में देरी के संबंध में अपडेट जानकारी
D) हवाईअड्डों पर एयरलाइन कर्मचारियों को ठीक तरीके से कम्यूनिकेट करने और उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों को गंभीरता के साथ सही वजह बताना जरूरी
कोहरे के मौसम या प्रतिकूल मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को समय पहले ही रद्द कर सकती हैं, जिनके लेट होने की आशंका है. इसके अलावा इस तरह की स्थिति के कारण 3 घंटे की अवधि से अधिक की देरी हो तो भी एयरलाइंस, फ्लाइट्स को रद्द कर सकती हैं, ताकि भीड़भाड़ को कम किया जा सके, लेकिन इसके लिए उचित समय से पहले कार्रवाई करनी होगी, ताकि हवाई अड्डे और यात्रियों की असुविधा को कम किया जा सके. निर्देश में कहा गया है कि, सभी एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से उपरोक्त SOP का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. बता दें कि ये SOP, DGCA निदेशक अमित गुप्ता ने जारी की है.
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