भोपाल। राज्य शासन ने पिछले महीने 16 सितंबर को नई तबादला नीति जारी कर 17 से 5 अक्टूबर तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। नीति के अनुसार संबंधित विभागों को 5 अक्टूबर की रात 12 तक सूची को सामान्य प्रशासन विभाग के पास ईमेल के जरिए अनिवार्य रूप से भेजना था। नीति के अनुसार इसके बाद के तबादला आदेश मान्य नहीं होंगे। जबकि ज्यादातर विभागों ने 5 अक्टूबर की तिथि में तबादला आदेश जारी किए हैं, लेकिन सूची सामान्य प्रशासन विभाग के पास नहीं भेजी हैं। ऐसे में संभावना है कि तबादलों से प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
…तो निरस्त होंगे तबादले
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीति के अनुसार ‘तबादला आदेश प्रतिबंध की आखिरी तिथि तक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव या विभागाध्यक्ष के शासकीय ईमेल से जारी जाएंगे। इसके बाद की गई ईमेल में उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किए जाने माने जाकर स्वमेव शून्य माने जाएंगे। ऐेस आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। खास बा यह है कि 5 अक्टूबर तक ज्यादातर विभागों ने तबादला आदेश ऑनलाइन जारी नहीं किए हैं।
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