नई दिल्ली । दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने आप नेता (AAP Leader) मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर (On Manish Sisodia’s Regular Bail Plea) अपना फैसला सुरक्षित रख लिया (Reserves the Verdict ) । मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
उधर, सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए लगाई अपनी दूसरी बेल पेटीशन शुक्रवार को वापस ले ली। उन्होंने दोनों जांच एजेंसियों – केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी है। जज कावेरी बावेजा की अदालत में सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नियमित जमानत याचिका फाइल की गई है।
सरकारी वकील ज़ोहेब हुसैन और अभियोजक पंकज गुप्ता ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए।जमानत याचिका का विरोध करते हुए, पंकज गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते। आप नेता की काफी राजनीतिक पहुंच है, वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया को मामले में मुख्य आरोपी बनाया है और कहा कि वह जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो कुछ प्रमुख पहलुओं पर शुरुआती चरण में है।सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है। उन्हें पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved