नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि 13 अगस्त तक छात्रों को ई-मेल के जरिये उनकी डिजिटल डिग्रियां जारी की जाएं। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल सायंसेज के 21 डॉक्टरों की याचिका पर ये निर्देश जारी किया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने मेडिकल छात्रों को डिजिटल डिग्री देने के लिए एक आनलाइन पोर्टल की स्थापना की है। उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो 13 अगस्त तक मेडिकल छात्रों को उनके ई-मेल पर डिजिटल डिग्रियां जारी करे।
याचिका में कहा गया है की इन मेडिकल ग्रेजुएट को अमेरिका में विदेशी पूरा के लिए आवेदन करना है और डिग्रियों के बिना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों की ओर से वकील सार्थक मगन ने याचिका में कहा है कि यह छात्र 2018 में ही मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन इन्हें इनकी डिग्री नहीं दी जा रही है। डिग्रियों के लिए इन छात्रों ने कई बार प्रयास किया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। इन छात्रों को अमेरिका में रेजीडेंसी प्रोग्राम के लिए आवेदन करना है। रेजीडेंसी प्रोग्राम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है।
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रों ने भी ऐसी ही याचिका दायर की। इन छात्रों ने 2018 में ग्रेजुएट किया था लेकिन उन्हें अभी तक डिग्री नहीं मिली है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि डिग्री न मिलने की वजह से याचिकाकर्ता अमेरिका में अपने रेजीडेंस प्रोग्राम के लिए आवेदन नहीं कर पा रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले 23 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा था कि वह छात्रों को डिग्रियां, मार्कशीट समेत दूसरे दस्तावेजों को डिजिटल सिग्नेचर के जरिये आनलाइन मोड से डिग्री देने के लिए प्रोटोकॉल बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए। कोर्ट ने नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी (एनएडी) को नोटिस जारी करते हुए उसके वरिष्ठ अफसरों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
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