नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली दंगों (Delhi riots) के दौरान कथित तौर पर पुलिस की पिटाई (police beating) के बाद जान गंवाने वाले 23 साल के युवक फैजान (23 year old youth Faizan) की मौत का पूरा सच अब सीबीआई (CBI) पता लगाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश (CBI investigation ordered) दिया है। दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जमीन पर लेटे हुए फैजान को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते दिख रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की थी जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी।
फैजान की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग को लेकर उसकी मां की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने फैसला सुनाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा फैजान को चार अन्य मुस्लिम लड़कों के साथ कथित तौर पर राष्ट्रगान और ‘वंदे मातरम’ गाने के लिए मजबूर करते हुए और पीटते हुए दिखाया गया है।
फैजान की मां किस्मतुन ने 2020 में दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा। इसकी वजह से रिहाई के बाद उसी साल 26 फरवरी को उसकी मौत हो गई।
संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों में के बीच टकराव के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 700 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने 2022 में सीलबंद लिफाफे में अदालत में दाखिल स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि दोषी पुलिस कर्मियों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है।
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