नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में 22 फरवरी (बुधवार) को मेयर का चुनाव (mayoral election) होगा. उपराज्यपाल (LG) ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है. नगर निगम सदन (MCD) की पिछली तीन बैठकों में मेयर का चुनाव नहीं हो सका है. वहीं, अब 22 फरवरी को सुबह 11 बजे MCD सदन के बैठक बुलाने की मंजूरी दी गई है, इसी दिन मेयर का भी चुनाव होगा. सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा था. पत्र में उपराज्यपाल से 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की बात कही गई थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना से 22 फरवरी को महापौर चुनाव कराने की सिफारिश की थी. मुख्यमंत्री की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 24 घंटे के अंदर एमसीडी की पहली बैठक बुलाने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि उप राज्यपाल द्वारा एमसीडी में मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते. साथ ही सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, “दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव 22 फरवरी को कराने की सिफारिश की है.”
बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के मुताबिक महापौर और उप महापौर का चुनाव एमसीडी चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में किया जाना चाहिए. पिछले साल चार दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुआ था और नतीजे आने के दो महीने बीत जाने के बावजूद अबतक महापौर नहीं चुना जा सका है. एमसीडी की अबतक हुई तीन बैठकों में मनोनीत सदस्यों के मताधिकार को लेकर आप और बीजेपी के बीच जारी गतिरोध के कारण महापौर का चुनाव नहीं हो सका.
नगर निकाय चुनाव के बाद एमसीडी सदन की पहली बैठक छह जनवरी को आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी सदस्यों के बीच हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई थी. दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्यीय सदन में आप को 134 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल है। सदन में भाजपा के 104 सदस्य हैं. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी मनोनीत सदस्यों को मताधिकार देकर जनादेश चुराना चाहती है.
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