नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले (excise duty scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की जमानत (bail) याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित (reserves) रख लिया। अदालत ने केजरीवाल की मेडिकल जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के मामले पर भी फैसला सुरक्षित रखा है।
विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने आवेदन पर आरोपियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत ने बुधवार को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने हिरासत बढ़ाई, क्योंकि पहले दी गई न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई थी।
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