नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi liquor policy scam) मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर रेगुलर जमानत (Regular Bail) याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में आज सुनवाई हो रही है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज मुकेश कुमार के समक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पूरा केस केवल गवाहों के बयानों पर आधारित है. अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत दी थी. अपने आदेश में कहा था कि केजरीवाल नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं. दरअसल, इससे पहले 14 जून को अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टल गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने मेडिकल आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की याचिका को खारिज कर दिया था. 19 जून यानी आज ही अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो रही है. तो चलिए जानते हैं अरविंद केजरीवाल की रेगुरलय जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज किसने क्या दलील दी और क्या-क्या हुआ?
अरविंद केजरीवाल के वकील ने दीं दलीलें
राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि 27 अगस्त को ईडी ने ECIR दर्ज की है. पीएमएलए के तहत कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. कई चार्जशीट दाखिल की गई. किसी में भी मुझे आरोपी नहीं बनाया गया. यहां तक कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में भी अभी तक मुझे (केजरीवाल) आरोपी नहीं बनाया गया है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं. उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है. यह मामला अगस्त 2022 से मामला लंबित है. अरविंद केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के अपने आदेश में कहा था अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में रेगुलर जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं.
सीबीआई-ईडी की शिकायत
अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया था. सीबीआई द्वारा मामले में कई चार्जशीट दाखिल की गई है. वह सीबीआई के मामले में आरोपी नहीं हैं. इस मामले में सीबीआई ने मुझसे पूछताछ भी की है लेकिन सीबीआई को अभी तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है. ईडी ने जो पहला समन जारी किया. उसके जवाब में मैंने ई़डी से पूछा था कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से समन किय. क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप, या पार्टी के मुखिया के रूप में या निजी रुप से उनको समन जारी किया है. हमने ईडी से पूछा था कि वह उनको सवाल भेज दें, वह उसका जवाब दे देंगे. दस्तावेज भेज देंगे. ईडी ने चौथा समन ईमेल से भेजा था. चौथे समन में ईडी ने कहा था कि उनको निजी रूप से बुलाया है. वह अभी मामले में आरोपी नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने दिलाई लोकसभा चुनाव की तारीख की याद
अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील ने आगे कहा कि जांच एजेंसी ईडी ने मुझे अगला समन डेढ़ महीने बाद भेजा. मैं किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है. अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम पद का तो सम्मान करना ही चाहिए. जब कोई मुख्यमंत्री लिखता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है और इससे मेरे आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित होते हैं. अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कुछ तारीख पर ध्यान दिलाते हुए कहा कृपया अब 16 मार्च 2024 की तारीख को देखें. देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. उसी दिन ईडी ने मुझे समन जारी किया. मैं इस समन को चुनौती देते हुए 19 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हूं. मेरी अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में मांगा जवाब.
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