नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीबीआई द्वारा (By CBI) उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली (Challenging his Arrest) केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी (Rejected Kejriwal’s Plea) ।
केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने की संभावना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है।
हाई कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और सीबीआई को आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल की याचिका में कोई ऐसा आधार नहीं था जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त हो।
सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के तहत जांच शुरू की थी। इस मामले में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उनके करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है।
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