नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी (Thug Sukesh Chandrashekhar’s Wife) लीना मारिया पॉलोज (Lina Maria Paulos) की जमानत याचिका पर (On Bail Plea) सोमवार को पुलिस को नोटिस जारी किया (Issues Notice to Police) । दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामले में जमानत के लिए पॉलोज ने 10 दिसंबर को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एकल न्यायाधीश की पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जनवरी 2023 में अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए पुलिस से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। ईओडब्ल्यू ने पिछले साल चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर, पॉलोज और अन्य सहित 14 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
उसने अपने आप को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर उनकी पत्नियों अदिति सिंह और जपना सिंह को कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी, ये कहते हुए कि उनके पतियों की वो जमानत करा देगा। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य लोगों ने ठगी से कमाए गए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए शेल कंपनियां बनाकर हवाला रूट का इस्तेमाल किया।
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