नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को (On Friday) यस बैंक के सह-संस्थापक (Yes Bank Co-Founder) राणा कपूर (Rana Kapoor) को जमानत दे दी (Grants Bail) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राणा कपूर के खिलाफ 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। निचली अदालत में ईडी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अपराध की आय के सृजन में कपूर का हाथ था।
राणा ने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। राणा पर आरोप है कि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान उसने जनता के धन की हेराफेरी की, इससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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