नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष-बाण (icon bow and arrow) के इस्तेमाल पर रोक संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को जस्टिस संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) की बेंच ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट (Eknath Shinde faction) के बीच चुनाव चिह्न का विवाद जल्द निपटाए।
सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) की ओर से निर्वाचन आयोग के आदेश का विरोध करते हुए कहा गया था कि उन्होंने तीस साल तक शिवसेना (Shiv Sena) चलाई है, लेकिन आज अपने पिता के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया था कि निर्वाचन आयोग के आदेश का ठाकरे और उनके राजनीतिक दल पर गंभीर असर पड़ा है और निर्वाचन आयोग का आदेश अवैध है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ठाकरे के अधिकार और विवाद अभी भी खुले हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक इस मसले पर अंतिम फैसला नहीं किया है। उपचुनाव के लिए केवल अंतरिम आदेश पारित किया था, जो अब समाप्त हो गया है। कोर्ट ने कहा था कि ठाकरे की दलीलों को ध्यान में रखते हुए मामले में जल्द फैसला करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देना ठीक रहेगा।
इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में केवियट दाखिल की थी। शिंदे गुट का कहना था कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए।
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने उपचुनाव के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे पर शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष-बाण और पार्टी के नाम के उपयोग पर रोक लगा दी थी। इससे पहले 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका को खारिज करते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया था। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने 8 अक्टूबर को शिवसेना के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का आदेश दिया था। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि शिवसेना के दोनों गुटों में से कोई भी उपचुनाव में चुनाव चिह्न धनुष-बाण का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आयोग का ये आदेश मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए था। निर्वाचन आयोग के इसी आदेश को उद्धव गुट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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