नई दिल्ली: दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो (e-Auto) के रजिस्ट्रेशन और खरीदारी करने वाले लोगों के लिए माई ईवी (My EV) वेबसाइट लॉन्च किया. इस पोर्टल को शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और रजिस्टर करने की सुविधा मिलेगा.
इसके साथ ही यह पोर्टल दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Delhi Electric Vehicle Policy) के तहत ई-ऑटो की खरीद पर लोन में 5 फीसदी ब्याज की आर्थिक मदद भी देगी. बयान में कहा गया है कि ‘माई ईवी पोर्टल‘ (My EV Portal) एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) धारकों को ई-ऑटो खरीदने और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का दावा करने में सक्षम बनाएगा.
25 हजार रुपये का मिलेगा अतिरिक्त लाभ
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल लोगों को स्वीकृत वाहनों के कई विकल्प प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें एक सहज स्वचालित चैनल के माध्यम से अपने लोन पर इंट्रेस्ट सबवेंशन प्राप्त हो. इलेक्ट्रिक ऑटो पर प्रदान की जाने वाली इंट्रेस्ट रेट सबवेंशन 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी. ईवी नीति के तहत 30,000 रुपये के लागू खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन इससे अतिरिक्त हैं.
इस योजना के माध्यम से, एक इलेक्ट्रिक ऑटो उपभोक्ता 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकेगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज में आर्थिक सहायता देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है. यह योजना वर्तमान में ई-रिक्शा के लिए चालू है, यह जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में लिथियम-आयन-आधारित ई-रिक्शा, ई-कार्ट और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स पर उपलब्ध होगी.
फेम-2 के तहत मिल रही सब्सिडी
FAME-2 सब्सिडी पिछले साल से लागू है और इसे पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था. लाभ शुरू में 10,000 रुपये प्रति kWh पर तय किया गया था. लेकिन जून 2021 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले पांच सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर करीब 30 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा. यह सेक्टर 2020-2027 के बीच 40 फीसदी की सालाना दर (CAGR) से विकास करेगा. सरकार भी अगले पांच सालों में देश में 70 हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है. केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन बेनेफिट्स के अलावा राज्य भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर अलग-अलग ऑफर देते हैं.
टैक्स में कितनी मिलेगी छूट
सेक्शन 80EEB के अंतर्गत जब ईवी का लोन चुकाने जाएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. इसी सेक्शन के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन में भी टैक्स की छूट मिलती है. इंडिविडुअल टैक्सपेयर या व्यक्तिगत करदाता तौर पर ही इस टैक्स छूट (Tax exemption) का लाभ लिया जा सकता है.
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