नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में (Delhi Excise Policy Scam) बुधवार को बड्डी रिटेल के निदेशक (Director of Buddy Retail) अमित अरोरा (Amit Arora) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सात दिन की (For Seven Days) रिमांड पर (On Remand) भेज दिया (Sent) । ईडी ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने एक हफ्ते की ही रिमांड मंजूर की। जांच एजेंसी ने अरोरा को आज सुबह गुरुग्राम से गिरफ्तार किया ।
पिछले हफ्ते, आर्थिक खुफिया एजेंसी ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी में नौवें नंबर का आरोपी अरोरा बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। 3,000 से अधिक पन्नों की पहली चार्जशीट व्यवसायी समीर महेंद्रू के खिलाफ दायर की गई थी। ऐसे आरोप हैं कि हैदराबाद के कोकापेट निवासी अरुण रामचंद्र पिल्लई आरोपी लोक सेवक विजय नायर के जरिए महेन्द्रू से अनुचित आर्थिक लाभ एकत्र करते थे। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की। इसने विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम और दो लोक सेवकों- आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त कुलदीप सिंह और आबकारी विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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