नई दिल्ली. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के मामले में चीन के एक नागरिक को जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने जमानत देने के साथ चीनी नागरिक के सामने शर्तें भी रखी हैं. अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया है कि गूगल मैप के माध्यम से उसका लोकेशन जांच एजेंसियों को पता चलते रहना चाहिए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने आरोपी लू सांग को राहत देते हुए कहा कि सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है और उसके भागने का खतरा नहीं है.
बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जाने का आदेश
पटियाला हाउस कोर्ट ने चीनी नागरिक लू सांग को यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेश के बगैर वह देश नहीं छोड़ सकेगा. साथ ही उसे अपना पासपोर्ट अदालत को सौंपना होगा. कोर्ट ने निर्देश दिया वह पुलिस की जांच में सहयोग करता रहेगा. इसके अलावा संबंधित कोर्ट में सुनवाई की हर तय तारीख पर मौजूद रहेगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी की जांच में अभी तक अपराध के स्रोत का खुलासा नहीं हुआ है.
लू सांग अपने सहयोगी के साथ हुआ था गिरफ्तार
ईडी के मुताबिक, आरोपी लू सांग को कथित तौर पर धनशोधन के लिए 15 जनवरी को उसके व्यावसायिक सहयोगी ली झेनगुआ के साथ गिरफ्तार किया गया. ईडी ने कहा कि इन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेसर्स सुनहरा बर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसका इस्तेमाल वे अपराध के लिए किया करते थे.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved