भोपाल। डिग्री तथा आंशिक डिप्लोमा कोर्स एक साथ किए जाने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट (HC) में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल (Justice Vivek Agarwal) की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि डिग्री व डिप्लोमा कोर्स (diploma course) में अंतर होता है। एकलपीठ ने याचिका कर्ता को 15 दिनों में ग्राम सहायक रोजगार पद नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। सीधी निवासी राजेश कुमार मिश्रा की तरफ से साल 2014 में दायर याचिका में कहा गया था कि उसने ग्राम सेमरी में ग्राम सहायक रोजगार के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उसके अंक 133.83 अंक मिले थे। नियुक्ति उससे कम योग्यता रखने वाले अनावेदक अनिल कुमार वर्मा को प्रदान कर दी, जिसके कुल 117.33 अंक प्राप्त हुए थे। उसके खिलाफ उसने अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की थी।
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