भोपाल: जबलपुर (Jabalpur) की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस (Congress) के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा (Vivek Tankha) की याचिका पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा (VD Sharma), पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा (प्रथम श्रेणी) की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था. तन्खा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे. तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है.
तन्खा ने वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है. विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था. विवेक तन्खा की ओर से बीजेपी नेताओं को जो नोटिस भेजा गया था, उसमें नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी, लेकिन जब विवेक तन्खा को उनके भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं मिला तो उनकी ओर से छह जनवरी 2023 को जिला अदालत में परिवाद दायर कर दिया गया था.
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