– लैंड पुलिंग एक्ट के दायरे में आई प्राधिकरण की 10 योजनाओं को लेकर आज बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक
इंदौर। लैंड पुलिंग एक्ट के दायरे में आकर छुटी 10 प्राधिकरण की योजनाओं पर आज महत्वपूर्ण फैसला बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। 5 हजार एकड़ जमीन इन योजनाओं की छूट चुकी है, लेकिन 6 माह की समयावधि अभी 17 अगस्त को समाप्त हो रही है। उसके पहले एक्ट के तहत प्राधिकरण को नए सिरे से इन पर योजनाएं घोषित करना होगी। तब तक नगर तथा ग्राम निवेश को भी अभिन्यास मंजूरी ना करने के निर्देश दिए गए
पूर्व कमलनाथ सरकार ने 17 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन करते हुए लैंड पुलिंग एक्ट प्रदेशभर में लागू किया, जिसके चलते प्राधिकरण की भी 10 योजनाएं समाप्त हो गई। 22 फरवरी को आयोजित बोर्ड की बैठक में इन 10 योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लैंड पुलिंग एक्ट के चलते लेना पड़ा, लेकिन इसमें यह प्रावधान किया था कि 6 माह के भीतर प्राधिकरण नए एक्ट के तहत योजनाएं लगा दे, तब तक अभिन्यास मंजूर नहीं होंगे। 6 माह की यह समय सीमा अभी 17 अगस्त को समाप्त हो रही है। लिहाजा आज प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बुलाई गई, जिसमें इन 5 हजार छुटी जमीनों पर फैसला लिया जाएगा। इस एक्ट के दायरे में योजना 134-ए, योजना 134-बी, 165, 170, 171, 172, 174, 175, 176 और 177 चपेट में आई, जिसमें 5 हजार एकड़ निजी जमीनें शामिल हैं। इनमें सबसे चर्चित योजना बायपास 175 के अलावा 171 है, जिसमें गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनें भूमाफियाओं ने हड़प रखी है।
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