नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) ने करदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत देते हुए आईटीआर-7 फाइलिंग (ITR-7 filing) समेत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल (Audit report filed) करने की समय-सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आयकर विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने फॉर्म आईटीआर-7 की फाइलिंग की समय-सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया दिया है। आईटीआर-7 राजनीतिक दलों तथा चुनावी ट्रस्ट के अलावा धर्मार्थ एवं धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवर निकाय द्वारा दाखिल किया जाता है।
अधिसूचना के मुताबिक सीबीडीटी ने किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया है।
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