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    दाऊद के राइट हैंड ने बिशप पीसी सिंह से किया 3 करोड़ का सौदा! घटना के बाद से फरार

  • September 10, 2022

    जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायोसिस के बिशप पीसी सिंह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चार्टर्ड प्लेन की सवारी के बाद पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन निकला है। इस घटना के बाद से बिशप फरार हैं। जानकारी के अनुसार डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट रियाज भाटी से बिशप ने सौदा किया था। बिशप ने 2017 में मिशनरी की मुंबई स्थित जिमखाना की जमीन का सौदा रियाज भाटी से 3 करोड़ रुपए में किया था। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने सौदे का एग्रीमेंट रियाज भाटी के पास से जब्त किया है।

    बिशप पीसी सिंह ने धर्मांतरण के बाद ईसाई धर्म अपनाया था। मुंबई में जॉन विल्सन कॉलेज एंड सोसायटी के नजदीक की जमीन पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई ने जिमखाना बना हुआ है। सीएनआई सीनेट में बिशप पीसी सिंह भी मेंबर थे। इस दौरान उन्होंने रियाज भाटी से उस जमीन का सौदा किया था। इस बीच मुंबई पुलिस ने रियाज भाटी को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उस सौदे का एग्रीमेंट मिला था। जिसे पीसी सिंह ने फर्जी करार दिया था।


    बताया जा रहा है की, बिशप पीसी सिंह और उसके साथियों पर 107 मामले दर्ज है। अधिकारी ने बताया कि करीब 35 केस में बिशप पीसी सिंह नामजद आरोपी है। उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में केस दर्ज हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में हुई कार्रवाई मामले में धारा 406, 420, 468, 471, 120बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पी सी सिंह चार्टर्ड प्लेन से सवारी करता था। साथ ही उसके खुद का पायलेट और क्रू स्टाफ रखता था। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिशप ही चार्टर्ड प्लेन का मालिक है ? फिलहाल इसके खुलासे के लिए ईओडब्ल्यू जानकारी जुटा हुआ है।

    बिशप के घर छापे में 1 करोड़ 65 लाख नगद मिली थे। जिसमें 18 हजार की विदेशी करेंसी भी बरामद हुई थी। वहीं 80 लाख 72 हजार के सोने के जेवर के अलावा लग्जरी कार और इंपोर्टेड वॉच भी बरामद हुई थी। बिशप पीसी सिंह के खिलाफ स्कूलों से मिलने वाले पैसों से धार्मिक संस्थान संचालन करने का आरोप है।

    इसके अलावा धार्मिक सस्थाओं, सम्पत्ति सहित सोसायटी से संबंधित दस्तावेज मिले। ईओडब्ल्यू की कार्यवाही जारी है। इस मामले में शिकायत मिली थी कि सोसायटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वालो छात्रों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एव स्वंय के इस्तेमाल किया जा रहा है।

    वहीं जांच में साल 2004-05 से 2011-2012 के बीच दो करोड 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर करने तथा खुद के उपयोग में लेकर गबन करने का आरोप सही पाया गया। और साक्ष्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने बिशप पी सी सिंह तथा तथा तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फमर्स एण्ड सोसायटी बी एस सोलंकी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

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