नई दिल्ली: केंद्र प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Digital Data Protection Bill) के तहत शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स (Startups) को मानदंडों का पालन करने से छूट देने पर विचार कर रहा है. यह छूट एक सीमित अवधि के लिए हो सकती है ताकि स्टार्टअप्स को अपने Business Model विकसित करने में सहायता मिल सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपालन बोझ के कारण Startups प्रभावित न हो.
छूट देने पर विचार
पीटीआई की रिपोर्ट में सोर्स के अनुसार “एमईआईटीवाई (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) डीपीडीपी (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) बिल के प्रावधानों से शुरुआती चरण के स्टार्टअप को छूट देने के लिए बिल में सुधार करने पर विचार कर रहा है. सोर्स ने बताया कि यह उन मामलों में सीमित समय अवधि के लिए हो सकता है जहां वे अपना समाधान विकसित करने के लिए किसी प्रकार का डाटा मॉडलिंग इत्यादि कर रहे हों.
ड्राफ्ट में छूट का प्रस्ताव
डीपीडीपी के ड्राफ्ट में केवल सरकार द्वारा अधिसूचित डाटा एंटिटीज और डाटा प्रोसेसिंग संस्थाओं के लिए डाटा कलेक्शन, डाटा शेयरिंग, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी देने आदि के लिए छूट का प्रस्ताव है. पिछले हफ्ते, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार प्रस्तावित कानून के तहत नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच प्राप्त होगी.
500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव
मंत्री ने कहा कि डाटा ब्रीच के मामले में बिल सरकार या संबंधित संस्थाओं को छूट नहीं देता है. सरकार ने DPDP बिल का मसौदा जारी किया है जिसमें DPDP नियमों के उल्लंघन के लिए 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है. विधेयक में आईटी अधिनियम से एक सेगमेंट को हटाने का भी प्रस्ताव है जो डाटा उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का विकल्प प्रदान करता है.
6 प्रिंसिपल का टिकी है डाटा इकोनॉमी
कंपनसेशन सेगमेंट को हटाने का कारण के बारे में पूछे जाने पर, सूत्र ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि लोग बिल के प्रावधान का दुरुपयोग करें और मुआवजा अर्जित करने के लिए कारोबार करें. डाटा इकोनॉमी के 6 सिद्धांतों के आधार पर, सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी. वर्तमान में, बिल को परामर्श के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया है.
यह हैं वो 6 प्रिंसिपल
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved